गोल्ड हॉलमार्किंग उपभोक्ताओं के हित में सतत गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करती है-
जॉय अलुक्कास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जॉय अलुक्कास ग्रुप


जॉय अलुक्कास,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
जॉय अलुक्कास ग्रुप
जॉय अलुक्कास ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जॉय अलुक्कास ने भारत सरकार द्वारा 16 जून 2021 से सोने के गहनों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उत्कृष्ट उत्पाद प्रदान करना है। ग्राहक सोने को बचत या निवेश के रूप में खरीदते हैं उन्हें इसका फायदा होना चाहिए, क्योंकि हर कोई सोने में एक सुरक्षित निवेश करना चाहता है। सरकार की इस पहल से ज्वेलरी मार्केट में एक नए युग की शुरुआत होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हॉलमार्किंग अधिनियम के लागू होने से इंडियन ज्वेलरी मार्केट का वैल्यू वैश्विक बाजार में ऊंचा हो जाएगा। यह कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बीआईएस सील वाले केवल 916 हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को बेचने की ही अनुमति होगी। इससे न केवल उपभोक्ता को लाभ होगा बल्कि बाजार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और धोखाधड़ी समाप्त होगी।

जॉय अलुक्कास ने शुरु से ही गुणवत्ता पर ध्यान दिया और अपने ग्राहकों को केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की पेशकश की, जिसमें विभिन्न डिजाइन और इनोवेशन वाले उत्पाद शामिल थे। हमारे ये उत्पाद ज्वेलरी मार्केट में बदलते रुझानों के प्रतिबंब थे। हम उनके यहां खरीदे गए गहनों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और गुणवत्ता या शुद्धता से कभी समझौता नहीं करते हैं। जॉय अलुक्कास में खरीदे गए प्रत्येक आभूषण पर बीआईएस 916 हॉलमार्क का स्टैंप लगा होता है।

नई नीति के तहत, ग्राहक इस विश्वास और पूर्ण निश्चितता के साथ आभूषण खरीद सकेंगे कि उन्हें शुद्धता और गुणवत्ता का आश्वासन दिया गया है। हॉलमार्किंग के माध्यम से ग्राहक को मिलने वाले लाभों में से एक यह है कि सोने के आभूषण बेचते समय टूट-फूट के अलावा कोई अवमूल्यन नहीं होगा।

हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हॉलमार्किंग एक्ट के लागू होने से भारत दुनिया के 100% शुद्ध सोने के बाजारों में से एक बन जाएगा। साथ ही, ग्राहक अपने हॉलमार्क वाले गहनों की विशिष्ट आईडी दर्ज करके आसानी से अपने सोने के आभूषणों के सभी विवरण डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं।